जिला दण्डाधिकारी ने 3 जिला बदर के प्रकरणों में की बड़ी कार्यवाही, तालिब उर्फ इब्राहीमन खान के विरुद्ध जिला बदर एवं रविन्द्र सिंह बुंदेला और वीरू खटीक पर थाना हाजिरी एवं बंधपत्र की कार्रवाई

@छतरपुर-आशुतोष द्विवेदी। जिला दण्डाधिकारी पार्थ जैसवाल ने पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर 13 जनवरी 2026 को 3 जिला बदर के प्रकरणों में एक अनावेदक के विरूद्ध जिला बदर एवं दो के विरूद्ध थाना हाजिरी देने की कार्यवाही की है।

जिला दण्डाधिकारी जैसवाल ने अनावेदक तालिब उर्फ इब्राहीमन खान पिता स्व. जुम्मन खां उम्र 25 साल निवासी बड़ी कुंजरहटी छतरपुर थाना कोतवाली की आपराधिक गतिविधियों पर तत्काल नियंत्रण करने के उद्देश्य से म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3(2) एवं 5 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनावेदक को छः माह के लिए जिले एवं समीपवर्ती सीमा पर लगे हुए जिलों की भौगोलिक सीमाओं से निष्काषित किया है।
इसके अलावा रविन्द्र सिंह बुंदेला पिता छत्रपाल सिंह बुंदेला उम्र 28 साल निवासी वार्ड नं 5 बड़ामलहरा थाना बड़ामलहरा और वीरू खटीक पिता बाबूलाल खटीक उम्र 35 साल निवासी बीड़ी कॉलोनी देरी रोड छतरपुर को थाना सिविल लाइन में हफ्ते में दो दिन मंगलवार एवं शुक्रवार को आगामी एक वर्ष तक थाना हाजिरी देने एवं 10 हजार का सक्षम जमानतदार एवं इतनी ही राशि का बंधपत्र प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है।

















