उत्तरप्रदेश

अखिलेश यादव को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत, चार्जशीट पर रोक, दादरी थाने में दर्ज हुआ था आचार संहिता उलंघन का मामला

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मंगलवार को बड़ी राहत मिली। फरवरी 2022 में अखिलेश यादव समेत अन्य के खिलाफ नोएडा के दादरी थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। कोर्ट ने चार्जशीट और अपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी है।

ज्ञात हो अखिलेश यादव समेत अन्य के खिलाफ बगैर अनुमति भारी भीड़ के साथ जुलूस निकालने का आरोप लगा था। आचार संहिता उल्लंघन और कोविड 19 के नियमों के उल्लघंन के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने जांच के बाद चार्जशीट दाखिल की थी।
कोर्ट ने पुलिस चार्जशीट मामले पर संज्ञान लिया था। जिसके बाद अखिलेश यादव ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर चार्जशीट को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने अखिलेश यादव की याचिका पर सुनवाई करते हुए चार्जशीट और अपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी।

आचार संहिता उल्लंघन का हैं पूरा मामला-
जानकारी अनुसार आचार संहिता के उल्लंघन मामले में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और जयंत चौधरी समेत 400 कार्यकर्ताओं के खिलाफ दादरी में मुकदमा दर्ज हुआ था। अखिलेश-जयंत पर आरोप था उन्होंने अपने कार्यक्रम के दौरान चुनाव आचार संहिता का उल्लघंन किया था। नाइट कर्फ्यू में विजय यात्रा निकालकर आचार संहिता और कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर दादरी कोतवाली पुलिस ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी समेत 400 अन्य लोगों पर पुलिस ने केस दर्ज किया था।

वहीं नामजद किए गए लोगों में सपा-रालोद गठबंधन के दादरी विधानसभा प्रत्याशी राजकुमार भाटी और सपा जिलाध्यक्ष इंदर प्रधान समेत दस से अधिक नेता भी शामिल थे। वहीं विजय यात्रा के वीडियो की जांचकर शामिल लोगों की पहचान की गई थी। मामले में आईपीसी की धारा-188, 269, 270 और 3/4 महामारी एक्ट के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की गई थी।

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