बंदूक से गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी सत्यपाल सिंह को आजीवन कारावास, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश श्री विपिन कुमार लवानिया ने सुनाया फैसला

मध्यप्रदेश। छतरपुर जिला के थाना प्रकाश बम्हौरी अंतर्गत ग्राम अभउ की घटना है मृतक पंचम सिंह शिवशरण के दरवाजे के बाहर खटिया पर लेटा था शिवशरण भी खटिया पर बैठा था फरियादी दिलीप सिंह पड़ोस में ही अपने घर के बाहर खड़ा था तभी फरियादी ने देखा कि गांव तरफ से सत्यपाल सिंह अपनी दो नली बंदूक 12 बोर लेकर आया और पुरानी बुराई को लेकर सत्यपाल सिंह ने पंचम सिंह को जान से मारने की नियत से एक फायर किया जो उसके दाहिने पैर की जांघ में लग गई दूसरी गोली उसके बातें हाथ में लगी उन लोगों ने सत्यपाल सिंह को पकड़ने का प्रयास किया तो वह बंदूक लेकर गांव तरफ भाग गया।
फरियादी दिलीप सिंह ने मृतक के घर जाकर पूरी घटना मृतक के पिता को बताई फिर उन्होंने अपने ड्राइवर को बुलाया और गाड़ी में पंचम सिंह को लवकुशनगर अस्पताल लेकर गए फिर जिला अस्पताल छतरपुर लेकर आए गोली लगने से पंचम सिंह की हालत गंभीर होने के कारण इलाज के दौरान पंचम सिंह की मौत हो गई थाना प्रकाश बम्हौरी में अपराधी सत्यपाल सिंह के खिलाफ धारा 302,109 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया था।
अहम फैसला प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश श्री विपिन कुमार लवानिया ने सुनाया फैसला प्रकरण में शासन की और से पैरवी अपर लोक अभियोजक/सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्रीराम यादव द्वारा की गई।