मध्यप्रदेशछतरपुरसागर संभाग
लोकसभा निर्वाचन अवधि तक बिना अनुमति सभा करना प्रतिबंधित
मतदान के 48 घण्टे पूर्व सार्वजनिक सभा पर रहेगा प्रतिबंध

छतरपुर। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संदीप जी.आर. ने लोकसभा आम निर्वाचन 2024 अंतर्गत मतदान 26 अप्रैल को शाम 6 बजे समाप्त होना है। ऐसी दशा में जिले में शांतिपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न कराए जाने एवं लोक शांति बनाए रखने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 अंतर्गत 6 जून 2024 सम्पूर्ण निर्वाचन अवधि तक कोई भी राजनैतिक दल, अभ्यर्थी या अन्य द्वारा सार्वजनिक स्थल पर बिना अनुमति कोई भी सभा नही की जाएगी। साथ ही 24 अप्रैल शाम 6 बजे मतदान होने के 48 घण्टे पूर्व से किसी भी स्थान पर सार्वजनिक सभा प्रतिबंधित रहेगी। अभ्यार्थियों के साथ 5 लोगों के घर-घर जाकर सम्पर्क करने पर उक्त प्रतिबंध लागू नहीं होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।