मध्यप्रदेशछतरपुरसागर संभाग

26 मार्च तक थानों में जमा कराएं शस्त्र

ड्यूटी पर तैनात अधिकारी-कर्मचारी आदेश से मुक्त रहेंगे

छतरपुर। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संदीप जी.आर. ने जिले के सभी शस्त्र लायसेंस निलंबित कर दिए हैं। आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17 की उपधारा 3 (ख) में अंतर्गत छतरपुर जिले की संपूर्ण क्षेत्र सीमा के अंतर्गत आने वाले समस्त लाइसेंसधारियों के शस्त्र लाइसेंस तत्काल प्रभाव सेे निलंबित किये हैं। साथ ही 26 मार्च 2024 तक शस्त्रों को संबंधित थानों में जमा कराने के लिए आदेशित किया गया है।

लोकसभा आम निर्वाचन अंतर्गत जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील होने के दृष्टिगत जनसुरक्षा एवं कानून व्यवस्था की स्थिति बनाये रखने तथा स्वतंत्र निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सम्पन्न कराने के उद्देश्य से छतरपुर जिले के सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के शस्त्र लायसेंस निलंबित किये गए हैं। पुलिस थाने के स्थान पर यदि अपना शस्त्र वैध आर्म्स डीलर के पास जमा करते हैं।

तो शस्त्र जमा करने की रसीद की फोटोकापी संबंधित थाने में जमा करनी होगी। यह आदेश, लोक कर्तव्य में लगे पुलिस बल के अधिकारी-कर्मचारी, आबकारी, निरीक्षकों, बैंक के सुरक्षाकर्मियों (गार्डांे) एवं समस्त केन्द्र या राज्य शासन के अधिकारी जिन्हें जिला दण्डाधिकारी द्वारा विशेष अनुमति दी गई हो पर लागू नहीं होगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील किया गया है। आदेश का पालन न करने पर शस्त्र अधिनियम 1959 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी।

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