छतरपुरमध्यप्रदेशसागर संभाग
कलेक्ट्रेट कार्यालय प्रांगण में जनसभा एवं जुलूसों पर प्रतिबंध
200 मीटर तक की परिधि भी प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित

छतरपुर। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संदीप जी.आर. ने कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने व आदर्श आचरण संहिता के अनुपालन की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लोकसभा आम चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति तक की अवधि के लिए जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय प्रांगण एवं 200 मीटर तक के परिधि में जनसभा एवं जुलूसों के प्रवेश पर रोक लगाई है और जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय प्रांगण को धारा 144 (3) के तहत प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है।