छतरपुरमध्यप्रदेशसागर संभाग
चुनाव प्रचार में बाल श्रम का उपयोग पूर्णतः वर्जित है बाल श्रम को रोकें, कराने वाले को टोकें

छतरपुर। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 18 वर्ष से कम आयु के नाबालिग बच्चों का निर्वाचन के दौरान राजनैतिक पार्टियों प्रत्याशियों द्वारा किसी भी प्रकार के चुनावी कार्य में बाल श्रम नहीं कराये जाने हेतु निर्वाचन गाइडलाइन फरवरी 2019 की कंडिका 19.12.1 के माध्यम से पूर्णतः निषेध किया गया है। बच्चों से चुनाव का प्रचार-प्रसार रैली, बैनर, झंडे, सामान उठाने या अन्य कोई बाल श्रम कराते पाए जाने पर बाल श्रम कानून एवं किशोर न्याय अधिनियम के तहत कठोर कार्यवाही किये जाने के निर्देश चुनाव आयोग द्वारा जारी किये गए हैं।
बाल श्रम पाए जाने पर इसकी शिकायत बाल संरक्षण अधिकारी, महिला एवं बाल विकास छतरपुर से की जा सकती है।