महिला सहित दो को हत्या के मामले में उम्रकैद

छतरपुर। घर के अंदर बांधकर मारपीट करके हत्या करने के एम मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दो आरोपियो को उम्रकैद के साथ दस हजार रुपए के जुर्माना की सजा दी है।
एडवोकेट राकेश दीक्षित ने बताया कि 6 मार्च 2021 को फरियादी दषरथ को रामकिषन कुषवाहा ने रात करीब 11 बजे फोन पर सूचना दी कि उसका भाई हेतराम उसके घर में घुसकर छेड़छाड़ कर रहा है। दषरथ अपनी मॉ के साथ रामकिषन के घर पर पहुंचा। उसने देखा कि हरिकिषन उर्फ मजनू कुषवाहा और श्रीमति गुड्डन कुषवाहा निवासी खंदेवरा दालान में पिलर में बांधकर हेतराम की मारपीट कर रहे थे। मना करने पर भी वें नही माने और हरिकिषन ने पुलिस को बुला लिया। घायल हालत में पुलिस हेतराम को लेकर जिला अस्पताल छतरपुर लेकर आई जहां डॉक्टर ने हेतराम को मृत घोशित कर दिया। थाना ओरछा रोड पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर मामला कोर्ट में पेष किया। अभियोजन की ओर से एजीपी प्रवीण द्विवेदी ने पैरवी करते हुए सबूत कोर्ट में पेष कर आरोपी को कठोर से कठोर सजा देने की दलील रखी। न्यायाधीष निवेष कुमार जैसवाल की अदालत ने हरिकिषन और श्रीमति गुड्डन को दोशी ठहराकर हत्या के आरोप में आजीवन कारावास के साथ के साथ 5-5 हजार रुपए के जुर्माना की सजा सुनाई।

















