मध्यप्रदेशछतरपुरसागर संभाग
पेट्रोल पम्प के संचालकों को पेट्रोल व डीजल का स्टॉक रिजर्व रखने के निर्देश

छतरपुर। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संदीप जी.आर. ने लोकसभा आम निर्वाचन 2024 में उपयोग होने वाले वाहनो की आवश्यकता एवं कानून व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए जिले में संचालित पेट्रोल पम्प के मालिकों को आदेशित किया गया है कि वह अपने पेट्रोल पम्पों में 1 हजार लीटर डीजल एवं 500 लीटर पेट्रोल का रिजर्व स्टॉक हमेशा सुरक्षित रखें।
उक्त रिजर्व स्टॉक का निस्तारण उक्त कार्य हेतु नियुक्ति अधिकारी अथवा संबंधित क्षेत्र के एसडीएम के निर्देश पर ही किया जा सकेगा। आदेश की किसी प्रकार शिथिलता अथवा अव्हेलना करने पर निर्वाचन नियमों एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश जिले के समस्त पेट्रोल पम्पों पर निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने पर प्रभावशील रहेगा।