मध्यप्रदेशछतरपुरसागर संभाग

नवीन आपराधिक अधिनियम-2023 के संबंध में पुलिस लाइन छतरपुर में आयोजित अनुभागवार तीन तीन दिवसीय प्रशिक्षण

पुलिस अधीक्षक छतरपुर अगम जैन ने प्रशिक्षण की उपयोगिता, महत्ता से जागरूक कर कार्यक्रम का किया शुभारम्भ

छतरपुर। पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार वर्तमान में लागू भारतीय दंड संहिता 1860, दंड प्रक्रिया संहिता के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो की 01 जुलाई 2024 से लागू होने वाली है, के संबंध में जिले के निरीक्षक स्तर के अधिकारी से प्रधान आरक्षक स्तर के अधिकारियों को घटित अपराध की धाराओं के संबंध में एवं थानों पर कार्यरत सीसीटीएनएस ऑपरेटरो को कंप्यूटर पर प्रयोग संबंधी प्रशिक्षित करने हेतु अनुभागवार तीन तीन दिवस के प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ पुलिस अधीक्षक छतरपुर अगम जैन द्वारा किया गया। प्रशिक्षण का उद्देश्य नवीन संहिताओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं नवीन प्रावधानों में दक्षता हेतु दक्ष करना है।

पुलिस अधीक्षक छतरपुर अगम जैन की उपस्थिति में नोडल अधिकारी नगर पुलिस अधीक्षक अमन मिश्रा ने वर्तमान में प्रयुक्त भारतीय दंड संहिता एवं इनके स्थान पर नवीन प्रक्रिया के संबंध में बताया। इसके पश्चात जिला अभियोजन कार्यालय से एडीपीओ केके गौतम एवं एडीपीओ अमित त्रिपाठी द्वारा उपस्थित समस्त विवेचको को भारतीय न्याय सहिंता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियमों की धाराओ का अध्ययन कराया।

संपूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षण हेतु टी ओ टी अधिकारी उप निरीक्षक ओम शंकर सिंह को नियुक्त किया गया है। अनुभागवार आयोजित प्रथम तीन दिवसीय प्रशिक्षण में नगर पुलिस अधीक्षक अमन मिश्रा एडीपीओ केके गौतम एडीपीओ अमित त्रिपाठी प्रभार रक्षित निरीक्षक सूबेदार प्रभा सिलावट, अनुभाग छतरपुर एवं नौगाँव के 105 अनुसंधानकर्ता प्रशिक्षु उपस्थित रहे।

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