मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी को मिला अंतर्राज्यीय व्यापार का लाइसेंस

भोपाल। विद्युत नियामक आयोग ने मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी को राज्य में विद्युत व्यापार के लिए श्रेणी-ई के अंतर्गत अंतर्राज्यीय व्यापार लाइसेंस देने का निर्णय लिया है। उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी द्वारा ट्रेडिंग लाइसेंस के अनुदान के लिए पात्रता मानदंड, ट्रेडिंग लाइसेंसधारी के कर्त्तव्य, नियम व शर्तें विनियम 2004 में निर्द‍िष्ट सभी तकनीकी और वित्तीय मानदंडों को पूरा किया है।

लाइसेंस मिलना पॉवर जनरेटिंग कंपनी के लिए “मील का पत्थर”-
कंपनी के प्रबंध संचालक मनजीत सिंह ने कहा कि मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी को ट्रेडिंग लाइसेंस मिलना मील का पत्थर है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी को अंतर्राज्यीय व्यापार लाइसेंस मिलने से थर्मल पॉवर स्टेशन की ऊर्जा प्रभार दर (परिवर्तनीय लागत) को कुछ हद तक कम करने में मदद मिलेगी। इस कमी के कारण एमपी पॉवर मैनेजमेंट कंपनी की बिजली खरीद लागत को कम करेगी।

नवीकरणीय ऊर्जा को क्रय करने में मिलेगी सहायता-
मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी को विभिन्न मोड के अंतर्गत नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने या उससे नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त करने की अनुमति है। मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी को विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 63 के अंतर्गत स्थापित संयंत्रों से नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त करने की अनुमति है। इसके अंतर्गत मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी धारा 63 यानी प्रतिस्पर्धी बोली के तहत् चयनित सौर परियोजना डेव्लपर द्वारा स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र से बिजली खरीदेगा।

नवीकरणीय ऊर्जा बंडलिंग होगी-
थर्मल बिजली के साथ-पॉवर जनरेटिंग कंपनी खरीदी गई नवीकरणीय ऊर्जा को पूर्व-चिह्नित थर्मल उत्पादन स्टेशन की थर्मल बिजली के के साथ बंडल करेगा ताकि ऐसी नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग मौजूदा पॉवर परचेस एग्रीमेंट के अनुसार एमपी पॉवर मैनेजमेंट कंपनी को बिजली की आपूर्ति के लिए किया जा सके। मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने अपने आदेश में उल्लेखित किया है कि बंडलिंग तंत्र के माध्यम से एमपी पॉवर मैनेजमेंट कंपनी को ऐसी खरीदी गई नवीकरणीय ऊर्जा की आपूर्ति करना अंतर्राज्यीय व्यापार गतिविधि के रूप में माना जा सकता है।

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