11 फरवरी को पाकिस्तान में चुनाव, यह तारीख पत्थर की लकीर होनी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट
प्रेसिडेंट से बात करें इलेक्शन कमिश्नर

इस्लामाबाद एजेंसी। पाकिस्तान में आम चुनाव 11 फरवरी को होंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान (ECP) ने गुरुवार 2 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में यह जानकारी दी। वैसे यह चुनाव अक्टूबर के आखिरी हफ्ते से नवंबर के बीच होने चाहिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने ECP से कहा- ये तारीख बदलनी नहीं चाहिए। ये पत्थर की लकीर होनी चाहिए। प्रेसिडेंट आरिफ अल्वी और इलेक्शन कमिश्नर दोनों पाकिस्तानी हैं। ये आपस में बात करें।
ECP ने चुनाव टालने की वजह परिसीमन को बताया है। उसके मुताबिक जनगणना और परिसीमन की वजह से जनवरी में भी चुनाव कराना मुश्किल है। लिहाजा, इन्हें फरवरी के दूसरे हफ्ते में 11 तारीख को कराया जाएगा। इसका शेड्यूल जारी नहीं किया गया है।
1 नवंबर को केयरटेकर प्रधानमंत्री अनवार-उल-हक काकड़ ने मीडिया से कहा था कि किसी के चुनाव लड़ने पर कोई रोक नहीं है। उनका इशारा जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) की तरफ था।
तैयारी में वक्त लगेगा-
ECP के वकील सजील स्वाती ने सुप्रीम कोर्ट में कहा- परिसीमन का काम तेजी से जारी है और उम्मीद है कि ये 30 जनवरी तक पूरा हो जाएगा। इसके अलावा तब तक हम बाकी तैयारियां भी पूरी कर लेंगे। हमारी कोशिश है कि इलेक्शन रविवार को कराए जाएं। इसलिए हमने 11 फरवरी की तारीख तय की है।
ECP के वकील की बात सुनने के बाद बेंच ने आपस में सलाह मश्विरा किया और बाद में कहा- चीफ इलेक्शन कमिश्नर को प्रेसिडेंट के पास भेजें, ताकि वो उनसे भी सलाह ले सकें। इसके बाद पुख्ता जवाब के साथ हमारे पास लौटें। आज देर शाम इस मामले में आगे की सुनवाई होगी।