न्यायालय पुत्र के द्वारा पिता की हत्या करने के मामले में आरोपी पुत्र को आजीवन कारावास की सजा

छतरपुर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश शुक्ला ने पुत्र के द्वारा पिता की हत्या करने के मामले में आरोपी पुत्र को भारतीय दंड विधान की धारा 302 के अंतर्गत आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया।
एडवोकेट राकेश दीक्षित ने बताया कि दिनांक 02.06.2022 की रात्रि को थाना महाराजपुर में ग्राम टटम में एक व्यक्ति की हत्या होने की सूचना प्राप्त होने पर पुलिस मौके पर पहुंची वहां मृतक की बहू पार्वती अहिरवार ने बताया कि वहअपने माता-पिता के साथ लुधियाना में मजदूरी करती है, उसका पति राकेश ग्राम टटम में रहता था तथा सास-ससुर दिल्ली में मजदूरी करते थे, करीब 10-15 दिन पहले उसके ससुर दिल्ली से टटम आये थे और 7 दिन पहले उसे व बच्चियों को टटम ले आये थे। 5 दिन से उसका पति राकेश, ससुर से 5 हजार रूपये माँग रहा था, इसी बात पर उनकी बहस और वातावरण होता था, घटना दिन में भी दोनों के बीच वातावरण हुआ था।
रात को सभी लोगों ने खाना खाया फिर ससुर बरामदा में सो गये, पति छत पर सो रहा था और वह बच्चों के साथ अंदर वाले बरामदे में सो रही थी। रात करीब 12:30 बजे चिल्लाने की आवाज आई तो उसने उठकर देखा कि पति राकेश कुल्हाडी लिये ससुर की गर्दन व छाती में मार रहा था, वह डरकर छत पर गयी और बाहर कूदकर गाँव वालों को आवाज लगाई तो चाचा ससुर खुमान व चतरा तथा मोहल्ले के अन्य लोग आ गये। इसके पश्चात मामला पुलिस थाना महाराजपुर, जिला छतरपुर में आया और मामले की एफ आई आर हुई
मामला जिला सत्र न्यायाधीश अखिलेश शुक्ला की न्यायालय में आया जहां दिनेश तिवारी, लोक अभियोजक ने आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने का तर्क रखा, न्यायालय ने साक्षियों और सबूतों के आधार पर आरोपी के द्वारा मामूली बात पर अपने पिता की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या की गई है, अभियुक्त राकेश अहिरवार को धारा 302 भा.दं.वि. के अंतर्गत आजीवन कारावास तथा 1000/- रु के अर्थदंड से दंडित किया है।