विशेष न्यायाधीश की अदालत नें दो गैंगस्टर को सजा और अर्थदंड से किया दण्डित

उत्तरप्रदेश। बांदा जनपद के विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर गुणेंद्र प्रकाश की अदालत ने दो गैंगस्टर जरर निवासी को पांच-पांच साल कारावास और सात-सात हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
विशेष लोक अभियोजक सौरभ सिंह ने बताया कि थाना गिरवां के एसआई बालाप्रसाद व एसआई अशोक कुमार सिंह ने 19 मार्च 2007 को थाना गिरवां में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। दोनों एसआई के मुताबिक, ग्राम जरर, शेरपुर और पिथौराबाद में गश्त के दौरान पता चला कि ग्राम जरर के शिवराम पाठक गिरोहबंद तथा शातिर अपराधी है। गैंग में विकास, बिंदेश्वरी आदि सक्रिय सदस्य हैं। गैंग चार्ट बनाकर जिलाधिकारी की अनुमति लेकर इनके खिलाफ गैंगेस्टर का मुकदमा कायम किया। मामले का आरोप 17 फरवरी 2010 को शिवराम पाठक पुत्र राजाराम, बिंदेश्वरी उर्फ कद्दे पुत्र रामस्वरूप तिवारी निवासी ग्राम जरर के विरुद्ध बना। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से छह गवाह पेश किए गए। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के अवलोकन के बाद न्यायाधीश ने दोनों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।











